69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई,सरकार क्या रखेगी पक्ष
इंडियालाइवटीवी247(लखनऊ)।69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19000 आरक्षित वर्ग की सीटों पर हुआ आरक्षण का घोटाला।पिछले 12 महीने से यह मामला है सुप्रीम कोर्ट में लेकिन 22 से अधिक तारीख हो गई सुप्रीम कोर्ट में सरकार किसी भी तारीख पर अपना पक्ष रखने के लिए नहीं हुई उपस्थित।लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच 13 अगस्त 2024 को इस भर्ती की पूरी सूची आरक्षण घोटाले को मानते हुए कर चुकी है रद्द।
आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर होनी है सुनवाई
सरकार सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में प्रपोजल पेश कर न्याय देने का रखे प्रस्ताव इसके लिए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने केशव प्रसाद मौर्य के आवास को घेरने का किया गया प्रयास।इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मिला है सिर्फ 3.86% आरक्षण तथा एससी वर्ग को मिला है 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण।भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का हुआ है घोर उल्लंघन।
69000 सहायक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला दिसंबर 2018 में
7 साल से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जिन्हें इस भर्ती में चयनित होना चाहिए था वह अपने न्याय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से लगा रहे हैं न्याय की गुहार लेकिन 7 साल बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही न्याय।
